छत्तीसगढ़

मनरेगा अधिनियम के लिए जन जागरूकता अभियान

 बीजापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पूर्ण होने के अवसर पर मनरेगा अधिनियम जनजागरूकता सप्ताह का आयोजन जिले के ग्राम पंचायत स्तर पर 6 से 12 नवंबर तक किया गया। जिसमें मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवार, ग्रामीणों को मनरेगा अधिनियम के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई।

जिला पंचायत सीईओ रवि कुमार साहू ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जनजागरूकता अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायतों में मनरेगा अधिनियम के बारे में जॉब कार्डधारी परिवारों को अवगत कराया गया। इसके लिए योजनांतर्गत जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

 
 

जन जागरूकता अभियान के दौरान जॉबकार्डधारी परिवारों को अधिनियम अंतर्गत मिलने वाले अधिकार से अवगत कराया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत प्रत्येक जॉबकार्ड धारी परिवार को 5 किलोमीटर के भीतर गांव में रोजगार पाने का अधिकार है, साथ ही आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। वर्तमान मजदूरी दर प्रतिदिवस 204 रुपए व वर्षभर में प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार को 100 दिवस का रोजगार पाने का अधिकार है, उक्त अधिकार व हकदारियों की जानकारी दी गई।

 

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