छत्तीसगढ़
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जय श्रीराम कहने पर छात्रों की पिटाई करने वाले व्याख्याता पर एफआइआर
स्कूल में पढ़ाई के दौरान व्याख्याता अक्सर देवी- देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किया करता था। इससे नाराज कुछ छात्रों ने जय श्रीराम के नारे लगा दिए। यह बात व्याख्याता को नागवार गुजरी और उसने दो छात्रों की पिटाई कर दी। मामले ने तूल पकड़ा और अभिभावक इसकी शिकायत थाना में कर दिए। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व बच्चे के साथ मारपीट किए जाने का अपराध व्याख्याता के खिलाफ दर्ज कर लिया है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पाली- पड़निया स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में 11 वीं के छात्रों को सोमवार को हिंदी विषय के व्याख्याता राजकुमार ओगरे पढ़ा रहे थे। कक्षा में हिंदी के व्याख्याता राजकुमार ओगरे ने देवी- देवताओं का जिक्र करते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि देवी-देवताओं की कोई शैक्षणिक योग्यता थी क्या, उन्हें इतना क्यों मानते हो। मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास डिग्री है, तुम लोग मुझे प्रणाम किया करो। विद्यार्थी उस समय चुप रहे, छुट्टी की घंटी बजते ही बाहर निकलने पर जय श्रीराम के नारे लगाने लगे। इससे नाराज व्याख्याता ने दो बच्चों की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी लगने पर अभिभावक स्कूल जा पहुंचे। यहां शिक्षक से जवाब तलब करते हुए हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने पर नाराजगी जाहिर की। परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षक अपनी गलतियों की मांगने लगा, पर अभिभावक नहीं माने।
महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 58 लाख, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
रेंज साइबर थाना रायपुर ने पंडरी निवासी 58 वर्षीय महिला से 58 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में तीव्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से ठगी की रकम में से 9.50 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
घटना का विवरण
प्रार्थीया एम.वी.एस.एस लक्ष्मी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात मोबाइल नंबर धारकों ने स्वयं को क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस के अधिकारी बताकर उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हुए 311 बैंक खातों के खुलने की झूठी जानकारी देकर डराया। आरोपी ने "डिजिटल अरेस्ट" का झांसा देते हुए 24 घंटे तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जुड़े रहने का दबाव बनाया और इस प्रक्रिया में पीड़िता से 58 लाख रुपये की ठगी की।
इस मामले में थाना पंडरी (मोवा) में अपराध क्रमांक 305/24 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया और विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई।
तकनीकी साक्ष्य से आरोपी की पहचान
रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश मिश्रा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज साइबर थाना रायपुर को आवश्यक तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने, आरोपी की पहचान करने, तथा ठगी की रकम को होल्ड एवं जब्त करने के निर्देश दिए। निर्देशानुसार, रेंज साइबर थाना रायपुर ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी जसविंदर सिंह साहनी (उम्र 58 वर्ष), निवासी राजनंदगांव, को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9.50 लाख रुपये नकद, बैंक खाता विवरण, चेकबुक और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
साइबर ठगों की नई रणनीति: "डिजिटल अरेस्ट"
साइबर ठग अब डिजिटल तकनीकों का दुरुपयोग कर उच्च शिक्षित लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का नया तरीका अपना रहे हैं। ये ठग स्वयं को पुलिस, कस्टम, आयकर या अन्य विभागों के अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से "डिजिटल अरेस्ट" का डर दिखाकर रुपये मांगते हैं।
परिजनों को धमकाकर पैसे वसूलना
साइबर ठगों द्वारा परिजनों को कॉल कर उनके बच्चों के पुलिस हिरासत में होने का झांसा देकर रुपये की मांग की जा रही है। विशेष रूप से वे उन अभिभावकों को निशाना बनाते हैं जिनके बच्चे अन्य शहरों में पढ़ाई या नौकरी करते हैं।
सतर्कता और अपील
पुलिस आमजन से अपील करती है कि ऐसी ठगी से बचने के लिए सावधानी बरतें:
बच्चों को हिरासत में लेने की सूचना मिले तो तुरंत उनसे या उनके परिचितों से संपर्क करें।
"डिजिटल अरेस्ट" का दावा करने वाली कॉल को तुरंत काट दें और पुलिस को सूचित करें।
पुलिस अधिकारी या अन्य विभागों का अधिकारी बताकर पैसे मांगने पर साफ मना करें।
अनजान वीडियो कॉल से बचें, क्योंकि ठगों द्वारा झूठे वीडियो बनाकर ठगी करने के मामले बढ़े हैं।
सोते समय मोबाइल का इंटरनेट बंद रखें और अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचें।
किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी और बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें।
साइबर ठगों के इन तरीकों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

